नौकरी बदलने के बाद आपका PF खाता खुद ब खुद नए अकाउंट में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा। दिल्ली में शनिवार को EPFO बोर्ड की बैठक में PF अकाउंट के सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी गई। अभी तक अकाउंट ट्रांसफर कराने का यह काम खुद करना होता है। इसके लिए पुरानी और नई कंपनी में कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। इन कागजी कार्यवाही के चलते कई लोग पुरानी कंपनी में PF का पैसा छोड़ देते हैं।
PF पर ब्याज को लेकर कोई निर्णय नहीं
लोगों को उम्मीद थी कि इसमें एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन और PF पर मिलने वाले ब्याज पर फैसला हो सकता है। लेकिन इस मीटिंग में इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी PF पर 8.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है।
EPFO की बोर्ड मीटिंग में कर्मचारियों के कुल सालाना जमा के 5% तक को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) सहित वैकल्पिक निवेशों में डालने को मंजूरी दे दी है। सरकार कर्मचारियों के जमा पर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहती है ताकि उन्हें ज्यादा ब्याज दिया जा सके।