दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान. पटना में बिहार लोक सेवा आयोग से 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से चयनित 50 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों का प्रथम बार आवासीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री जिवेश कुमार, माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के कर कमलों द्वारा किया गया| उक्त अवसर पर विभाग के सचिव श्री संदीप आर पूडलकट्टी, विशेष सचिव श्री अलोक कुमार एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे|
माननीय मंत्री, श्री जिवेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा आप सभी विभाग की आधारशिला है और विभाग का प्रदर्शन आप के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कुछ समय पूर्व तक विभाग में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के सृजित 545 पद के विरुद्ध काफी कम संख्या में पदाधिकारी उपलब्ध थे। लेकिन जब से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की बहाली BPSC के द्वारा की जाने लगी है, उसके पश्चात लगातार नियुक्ति हो रही है। वर्तमान में 350 से अधिक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विभाग में कार्यरत हैं साथ ही 64 वीं एवं 65 वीं बीपीएससी द्वारा लगभग 60 नए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विभाग को प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ वर्षों में हमारा संख्यात्मक बल पूर्ण हो जाएगा जो विभाग के बेहतर प्रदर्शन लिए आवश्यक भी है।
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के द्वारा आज के समय में कई श्रम अधिनियमों में निरीक्षक की भूमिका निभाई जा रही है। उनके द्वारा सरकार के स्तर से संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। बात चाहे श्रमिकों को मजदूरी का हक दिलाने का हो या बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने का, क्षेत्रों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के द्वारा बाल मजदूरों का पुनर्वास, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास, असंगठित कामगारों के लिए बिहार राज्य शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन, प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का क्रियान्वयन, निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न 16 कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, आदि किया जा रहा है।
इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन हो सके इसके लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों एवं कल्याणकारी योजनाओं की बारीक समझ आपके लिए अति-आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टिकोण से आप सभी के लिए इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरूपित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आपको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल एवं किशोर (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम आदि के सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ व्यवहारिक समझ को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रशिक्षण के दौरान अधिनियमों के साथ-साथ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी आप सभी को दी जाएगी।
हाल ही में श्रम सुधारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिता को अधिसूचित किया है। इन चार श्रम संहिताओं में श्रम कानूनों के सरलीकरण के दृष्टिकोण से 29 विभिन्न श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको इन सभी श्रम संहिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी जो आने वाले भविष्य में आप के लिए काफी ही उपयोगी साबित होगा।
हमें उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान का उपयोग करके आप निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए नियोजकों से अधिक-से-अधिक श्रम सेस संग्रह करेंगे, बाल श्रमिकों से राज्य को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, गरीबों एवं वंचितों को उनके मजदूरी का हक़ दिलाएंगे तथा श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं से पूर्ण रूप से आच्छादित करने के लिए प्रयत्न करेंगे।
विभाग आपके बेहतर सेवा शर्तों के लिए भी प्रयत्नशील है। हम आपको तकनिकी रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए शीघ्र लैपटॉप देने जा रहे है। इसके अतिरिक्त आपके लिए प्रखंडों में कर्यालय भवन तथा आपके संवर्ग के लिए बेहतर पद्सोपान का सृजन भी विभाग के अगले एक वर्ष के रोड-मैप में शामिल है। हमारी शुभकामना है कि आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाकर विभाग एवं राज्य के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करें।
श्री संदीप आर पूडलकट्टी, सचिव, श्रम संसाधन विभाग ने कहा कि प्रशिक्षण सत्र में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को विभिन्न श्रम अधिनियमों, श्रम संहिताओं, श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र में पदाधिकारियों को सेवा संबंधी मामले वित्तीय मामले एवं अन्य उपयोगी विषयों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही विभागों एवं अन्य संस्थानों से भी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कराया जाएगा।
श्री अलोक कुमार, विशेष सचिव ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, श्रम एवं नियोजन विषयों से संबंधित शोध मूल्यांकन इत्यादि कार्यों के लिए दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना की स्थापना की गई है।