प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की आहूत बैठक में वर्ष 20016 में निर्धारित मूल मजदूरी की दरों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कुल-88 नियोजनों में 15 प्रतिशत की वृद्धि मूल मजदूरी की दरों पर करते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण किये जाने एवं बढे़ हुए दर को दिनांक 01.09.2022 से लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा की गयी।
बैठक में नियोजक के प्रतिनिधि एवं श्रमिक संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे एवं उनके द्वारा सर्वसम्मति से वद्धित दर को दिनांक 01.09.2022 से लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा की गयी। न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की अनुशंसा के उपरांत सामान्य कार्य के नियोजनों में कार्य करने वाले अकुशल श्रेणी के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 48 रूपये की बढ़ोत्तरी के साथ 366 रूपये प्रतिदिन हो जाएगी जबकि अर्द्वकुशल , कुशल , अतिकुशल के मजदूरों की दैनिक मजदूरी क्रमशः 50 रूपये की बढ़ोत्तरी के साथ 380 रूपये प्रतिदिन 60 रूपये की बढ़ोत्तरी के साथ 463 रूपये प्रतिदिन एवं 74 रूपये की बढ़ोत्तरी के साथ 566 रूपये हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के नियोजनों में भी कोटिवार मजदूरी में वृद्धि होगी।
न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के उपरांत इसी दर पर 1 अक्टूबर 2022 से अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी देय होगा जिसके फलस्वरूप सभी 88 नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों को दैनिक मजदूरी में सम्मानजनक राशि की बढ़ोत्तरी होगी।