शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति की वित्तीय शक्ति पर रोक लगाने के आदेश के क्रियान्वयन पर राजभवन कार्यालय ने रोक लगा दी है। राज्यपाल सचिवालय ने इसे लेकर पत्र जारी किया है। प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उक्त आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति की वित्तीय शक्ति पर रोक लगाने के आदेश के क्रियान्वयन पर राजभवन कार्यालय ने रोक लगा दी है। राज्यपाल सचिवालय ने इसे लेकर पत्र जारी किया है।
प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उक्त आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भविष्य में इस तरह के आदेश को जारी नहीं करने की बात कही है।
विदित हो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश से गुरुवार को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और प्रति कुलपति प्रो. रवींद्र कुमार का वेतन बंद करने का आदेश जारी किया गया था। इसकी सूचना विभाग के द्वारा राजभवन को भी दे दी गई थी।
इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने उक्त आदेश के क्रियान्वन पर रोक के लिए मुजफ्फरपुर की तीन बैकों की शाखा के प्रबंधकों को पत्र जारी किया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग का आदेश क्रियान्वित नहीं किया जाए। इसमें विश्वविद्यालय के बचत एवं अन्य सभी खातों के संचालन पर रोक लगाने की बात कही गई थी।