आवश्यक सूचना
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मुख्य सचिव, बिहार के निर्देशानुसार दिनांक 29.05.2024 को आहूत आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग सस्थान एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 30.05. 2024 से 08.06.2024 तक शिक्षण कार्य बंद रखा जाय, ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके।
उक्त के आलोक में श्री शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी ,नालन्दा द्वारा जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 30.05.2024 से 08.06.2024 तक शिक्षण कार्य बंद रखने का निदेश दिया गया है।
उक्त निदेश के अनुपालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी सरकारी एवं निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को इस आशय का नोटिस निर्गत करेगें और इस आदेश की प्रति उन्हें उपलब्ध करायेगें, साथ ही इसका व्यापक प्रचार / प्रसार करायेगें। जिला प्रोग्राग पदाधिकारी आई०सी०डी०एस० सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायेगीं और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायेगी।
उक्त आदेश की प्रति सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को इस निदेश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आदेश का सख्ती से अक्षरशः अनुपालन करायेंगे।
इस आदेश का किसी स्तर पर अनुपालन नहीं होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।