बिहार में सरकारी शिक्षकों को बिना ट्रेनिंग के इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण के बाद ही वार्षिक वेतन में वृद्धि का निर्देश जारी किया गया है। विभाग के प्रभारी एसीएस डॉ. एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और शिक्षा पदाधिकारी को लेटर जारी किया है।
पत्र में लिखा है कि वैसे शिक्षक, शिक्षिका, प्रभारी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिन्होंने ट्रेनिंग की प्रतिनियुक्ति के बावजूद किसी भी स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। उन्हें चिन्हित किया जाए। 30 जून 2024 तक ऐसे तमाम शिक्षकों को ट्रेनिंग पूरा करना अनिवार्य होगा। नहीं तो इनका वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया जाए।
30 जून तक ट्रेनिंग पूरा करने का निर्देश
प्रभारी एसीएस ने स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम प्राधिकारी वैसे शिक्षकों की पहचान करें। जिन्होंने 30 जुलाई 2023 से अभी तक किसी भी स्तर का ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया है। वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर लिस्ट बनाई जाए। 30 जून 2024 तक वह अनिवार्य रूप से अपना प्रशिक्षण करें।
चरणवार तरीके से दी जा रही ट्रेनिंग
शिक्षकों को व्यवसायिक विकास के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। प्रशिक्षण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश पर सभी सीटीई, डाइट, पीटीई और बिपार्ड में दिया जा रहा है। शिक्षकों का प्रशिक्षण 3 जुलाई 2023 से लगातार जारी है। अब तक 6 लाख शिक्षकों ने विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है।