क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पुरानी गाइडलाइन को लागू करने का फैसला लिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक जारी रहेगी।
पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आज दूसरे दिन हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। शादी विवाह को लेकर पहले जो पाबंदियां लगी थी वही जारी रहेगी।
शादी विवाह में अब भी 50 लोग ही शामिल होंगे। दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लागू की गयी थी वह अब 6 फरवरी तक जारी रहेगी।
तमाम पाबंदियां फिलहाल अभी लागू रहेगी। पिछले पांच दिनों में कोरोना के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव सामने आए हैं उसे देखते हुए आज हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में पुरानी पाबंदियां लागू रहेगी।
इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि “कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”
पटना में क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की आज हुई बैठक में कोविड की स्थिति का समीक्षा की गयी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू थी। जिसे बढ़ाकर 6 फरवरी किया गया है। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के लिए गये फैसले के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।
सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे
सभी दुकान और प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात तक खुलेंगे
विद्यालय महाविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान छात्रावास अगले आदेश तक बंद रहेंगे परंतु उनके कार्यालय में काम करने वाले 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल क्लब स्विमिंग पूल स्टेडियम जिम पार्क उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट्स खाने की दुकान का संचालन आगंतुकों की बैठने की क्षमता के 50% तक ही अनुमान होगा
राज में 10:00 बजे से 5:00 बजे तक नेट कर्फ्यू पूरी तरह जारी रहेगा
शादी समारोह में 50% लोग ही रहेंगे इसकी जानकारी 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी
सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता एक सौ प्रतिशत होगी लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा
सभी प्रकार के सार्वजनिक या निजी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेल कूद शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एक अधिकतम 50% व्यक्ति की सीमा के अनुरूप होगा
सभी जिलाधिकारी और एसपी को निर्देश दिया गया है कि प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए हर संभव उपाय करें और प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें