पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने नौ लोगों को दोषी करार दिया है. इस मामले में एनआईए के वकील ललन कुमार ने कहा कि एक अभियुक्त फखरुद्दीन को रिहा किया गया है. जबकि 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है. अब 1 नवंबर से सजा के बिंदु पर बहस होगी और हमारी यह कोशिश होगी कि हम सभी 9 अभियुक्तों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाएं.
इस कांड में छह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जबकि 89 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। बुधवार को आए फैसले से उनके परिवारों ने थोड़ी राहत महसूस की है। फैसले के लिए सुनवाई शुरू होने से पहले बुधवार की सुबह बेऊर जेल से सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। इसके बाद कोर्ट में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई.
इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.